
रिपोर्ट @जीपीएम जिला ब्यूरो अमित जयसवाल
गौरेला पेंड्रा मरवाही 22 फरवरी 2021/ बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का का गठन निम्नानुसार किया गया है ।
जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य श्री मुद्रिका सिंह सर्राटी, गौरेला, श्री चैन सिंह, बंशीताल मरवाही, श्री पवन नागवंशी, पेण्ड्रा, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य श्री बसंत कैवर्त, मरवाही, श्री सुजीत कुमार साहू, लाटालाटा, ग्रामीण विकास से संबंद्ध सदस्य प्रभारी अधिकारी, जिला पंचायत (DRDA), परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जिला शिक्षा अधिकारी और वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थान से सदस्य जिला लीड बैंक अधिकारी है।