कोरबा – कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जिले में सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों के प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में बताया गया कि कोरबा जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं के एससी एवं एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की केन्द्र प्रवर्तित प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में भारत शासन के नये निर्देशानुसार विद्यार्थियों को आधार आधारित भुगतान (एबीपी) किया जाना है। साथ ही अभिलेखों यथा जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम) का जारीकर्ता संस्था से सीधे लिंक के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। पूर्व सत्र में विद्यार्थियों के आधार में त्रुटि बैंकों द्वारा आधार सीडिंग में असहयोग तथा ऑनलाईन बने जाति व आय प्रमाण पत्र के अभाव में जिले में लगभग 18268 विद्यार्थियों का सत्यापन नहीं किया जा सका है। अंतः विभागीय समन्वय के तहत पूर्व सत्र के उपरोक्त विद्यार्थियों से संपर्क कर सत्यापन की त्रुटियों में सुधार एवं साथ ही आगामी सत्र हेतु शाला आरम्भ के पूर्व ही सभी विद्यार्थियों के पास त्रुटिरहित आधार/आधार सीड बैंक खाता/जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र की उपलब्धता हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा अपने विद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल से आधार प्रमाणीकरण में असफल विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करेंगे। अपने क्षेत्र के आगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन / संकुल समन्वयक से संपर्क कर इनके सुविधानुसार असफल विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध करायें तथा इनके द्वारा आधार प्रमाणीकरण हेतु हाल है अपडेट कीजिए आधार की छाया प्रति प्राप्त कर विद्यालय को प्रदान करेंगे तदोपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल में सुधार करेंगे आधार सीडिंग में असफल छात्रों की सूची छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त कर अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,सहायिका ,मितानिन ,संकुल समन्वयक को प्रदान करेंगे तथा इनके द्वारा संबंधित संपर्क कर आधार सीडिंग हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ संबंधित बैंक में उपस्थित होने हेतु प्रेरित करेंगे ।तथा इसकी जानकारी के संस्था प्रमुख को अवगत कराएंगे कक्षा पहली से 12वीं के छात्रों को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्राचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका/ मितानिन के सहयोग से शिविर तिथि के पूर्व विद्यार्थियों /पालकों से आवश्यक दस्तावेज जैसे सन 1950 के पूर्व का मिशल, राजस्व अभिलेख दाखिल खारिज अधिकार अभिलेख शपथ पत्र वंशवृक्ष मिलान हेतु शैक्षणिक दस्तावेज आधार कार्ड ऋण पुस्तिका, खसरा बी1 तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ प्राप्त कर संस्था प्रमुख द्वारा पंजी का संधारण करेंगे। संकुल में सम्मिलित समस्त विद्यालय के संस्था प्रमुख आपस में सामान्य पर तिथि एवं स्थान का चयन कर शिविर आयोजित करने हेतु अपने क्षेत्र के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर शिविर आयोजित करेंगे। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख पटवारी प्रतिवेदन वंशावली तैयार कर शिविर पालक संस्था प्रमुखों को उपलब्ध कराएंगे। संकुल प्रभारी द्वारा आवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने हेतु अपने क्षेत्र के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे तथा पंजी का संधारण करेंगे। सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज को स्वयं जांच कर अपने क्षेत्र के तहसील हेतु प्रेषित करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी तहसील कार्यालय द्वारा जाय उपरांत सही पाए गए आवेदन पत्र को ऑनलाइन अपलोडिंग का कार्य करेंगे तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करने हेतु विद्यालय को संकुल प्रभारी के माध्यम से वापस करेंगे। संबंधित तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र तथा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को संकुल प्रभारी के से छात्रों को वितरण हेतु प्राचार्य /संस्था प्रमुख को प्रदान करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (रा ) द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण पत्र को स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
रिपोर्ट – गणेश राम सूर्यवंशी
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