NewsBy-Pulse24 News Desk
उत्तरप्रदेश – उप जिलाधिकारी कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि 25 अक्टूबर को नकुड़ तहसील में एक विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
विशेष अदालत में उन मामलों का निस्तारण किया जाएगा जो धारा 116 कुरहेबंदी, धारा 24 डोलबंदी, और धारा 38 दुरुस्ती से संबंधित हैं, बशर्ते कि उनमें कोई विवाद न हो। यह विशेष अदालत क्षेत्र के किसानों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है ताकि वे अपने गैर विवादित मामलों का समाधान कर सकें।
उप जिलाधिकारी संगीता राघव ने किसानों से अपील की है कि वे अपने गैर विवादित मामले विशेष अदालत में 25 अक्टूबर को लेकर आएं, ताकि उनका त्वरित निस्तारण किया जा सके। इस विशेष अदालत में तहसील क्षेत्र के सभी लेखपाल और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहेंगे, जो मामलों के निस्तारण में सहयोग करेंगे।
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इस पहल का लक्ष्य किसानों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना और उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।