
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत याचिका को लेकर बुधवार को मंदिर मार्ग SEM कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। बता दें कि कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने दोनों की तीन दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत दे दी है। जमानत के फैसले के बाद सौरभ दास और रांका को तिहाड़ जेल ले जाया गया। अब तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मौजूदा हालात में शांति बनाए रखने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका से बॉन्ड भरवाना और लिखित आश्वासन लेना पर्याप्त है, उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं है। जानकारी के अनुसार, सौरव दास और आशुतोष रांका ने अदालत में लिखित आश्वासन दिया है कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। दोनों ने यह भी कहा है कि कानून के मुताबिक, अनुमति मिलने तक वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई कॉल नहीं देंगे।
