सुकमा – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिस.एस ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवम् मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता एवं विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी समय सारणी की जानकारी से मीडिया एवम् राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुकमा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवेश पैकरा, पत्रकारगण सहित विभिन्न राजनितिक दल के प्रतिनितिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 21 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 23 अक्टूबर 2023 तक है। मतदान मंगलवार 7 नवम्बर 2023 को तथा मतगणना रविवार 3 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसम्बर 2023 को पूर्ण कर लिया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति –
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।
रिपोर्ट – योगेंद्र सिंह भदौरिया