बड़कागांव पिछले कुछ दिनों से कुछ समाचार पत्रों एवं वेब पोर्टल पर एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन कर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन सड़क मार्ग से करने की बात रही है। इन खबरों के जवाब में एनटीपीसी पकरी बरवाडीह ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पकरी बरवाडीह को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्वेयर बेल्ट का निर्माण पूरा करने के लिए अंतरिम रूप से 31जनवरी 2024 तक का समय दे दिया गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना को 39 वर्षों तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केवल सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन की अनुमति वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 31 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। ऐसे में सभी जरूरी अनुमति एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के बाद भी पकरी बरवाडीह पर झूठी एवं बेबुनियाद आरोप लगाई जा रही है जिससे कंपनी की छवि धूमिल होती है। बार-बार इस तरह के झूठे आरोप फैला रहे वेब पोर्टल/वेबसाइट/डिजिटल पेपर पर कंपनी कार्यवाही करने का विचार कर रही है।
रिपोर्ट – अशोक बंटी राज