Delhi News :अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है
Delhi News :अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. लेकिन यहां सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी गिरफ्तारी का मामला ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया है. गौरतलब है कि केजरीवाल फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं लेकिन उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल गई है। ऐसे में वह अभी जेल में ही रहेंगे.
Delhi News :सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है. अब केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश इस मामले में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे. बड़ी पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई लंबित होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन केजरीवाल अब जेल से बाहर नहीं आ सकते. उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल गई है लेकिन फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में हैं और फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में 18 जुलाई को सीबीआई मामले की सुनवाई है. इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं? हालांकि, केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावना प्रबल है.
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से जेल में हैं. वह एक निर्वाचित नेता हैं और वह तय करेंगे कि वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनाव फंड पर भी सवाल उठाया है.
Delhi News :मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी
सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बड़ी बेंच को भेज दी और केजरीवाल को मामले की सुनवाई तक जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने को जहां आम आदमी पार्टी बड़ी जीत मान रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.
Delhi News :दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश रची गई है
बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है, उनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए गए हैं. बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आपके खिलाफ मामले वापस ले लिए गए हैं और आपको बरी कर दिया गया है. केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला और चोरी की है, अगला घोटाला बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश रची गई है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद बीजेपी नेता आर.पी. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है लेकिन केस खारिज नहीं किया गया है. केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा. ईडी, सीबीआई के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर केस चलाया जाएगा.
सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में हैं. वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह केजरीवाल पर निर्भर करता है कि वह पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी के कारण कोर्ट केजरीवाल को पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकता, ये फैसला केजरीवाल को खुद लेना होगा.