Top News :NEET पेपर लीक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
Top News :NEET पेपर लीक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NEET परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं. इस मामले में आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की. हालांकि, बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 10 जुलाई को करने का फैसला किया है. इस मामले में कुल 38 आवेदन लंबित हैं.
NEET पेपर लीक मामले में CJI ने पूछा कि इस पेपर लीक के कारण कितने छात्रों का रिजल्ट रोका गया? छात्र कहाँ हैं 23 जून को 1563 विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा हुई। क्या हम अब भी गलत काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं? क्या छात्र मिले? हमारी राय में, परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय होगा क्योंकि इसमें कई छात्र शामिल हैं।
सीजेआई ने कहा, \’ये तो साफ है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि बात कहां तक पहुंची. हमें यह समझने की जरूरत है कि पेपर लीक का प्रचलन क्या है? सिर्फ दो छात्रों के कदाचार के कारण पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती. हम जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों की पहचान के लिए एनटीए और सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं.
यह सच है कि पेपर लीक हो गया था. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं क्योंकि हमें 23 लाख छात्रों की चिंता है. जिन्होंने इस परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की थी. ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की और पेपर देने के लिए यात्रा भी की।
पीठ ने पूछा, हमारी साइबर फोरेंसिक टीम के पास किस तरह की तकनीक है। क्या हम सभी संदिग्धों का डेटा तैयार नहीं कर सकते? इस परीक्षा में जो कुछ भी हुआ और हम जो कदम उठा रहे हैं, अब कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए।\’
इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए किसी विशेषज्ञ को शामिल नहीं किया जा सकता है? हम इस मामले में खुद को नकारना नहीं चाहते और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में ऐसा न हो. उन्होंने कहा कि हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस मामले में क्या किया है? 67 विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत अंक मिले हैं। हमें यह समझना होगा कि अंक देने का तरीका क्या है?
सीजेआई ने सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 10 जुलाई को करने का फैसला किया है. इस बीच सीजेआई ने वकीलों से अगली सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश करने को कहा है कि परीक्षा दोबारा क्यों कराई जाए. उन्होंने सरकार को परीक्षा तिथियों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. इस सुनवाई में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है.