News By:Pulse24 News Desk
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक भाई ने शराब के नशे में अपने ही भाई की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा की गई जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मामले की जानकारी:
घटना के अनुसार, मृतक खेमू साहू (40 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 13, गैंदाटोला रोड, छुरिया को 14 जुलाई 2024 को अत्यधिक शराब पीने के बाद गंभीर अवस्था में छुरिया अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने मृतक की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि खेमू की मृत्यु गला दबाने से हुई थी और इसे हत्या के रूप में दर्ज किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम ने मामले की गहराई से जांच की। पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी महेंद्र साहू के खिलाफ कार्रवाई की।
आरोपी की पहचान:
आरोपी की पहचान महेंद्र साहू (32 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 13, गैंदाटोला रोड, छुरिया के रूप में की गई। पूछताछ में महेंद्र ने स्वीकार किया कि मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर घर में विवाद करता था। घटना के दिन भी खेमू ने घर में मुर्गा बनाने को लेकर विवाद किया था और बकरा खाने की बात की थी। इस विवाद से नाराज होकर महेंद्र ने अपने भाई के साथ हाथापाई की और उसे गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी।
आरोपी की गिरफ्तारी:
महेंद्र साहू को 12 सितंबर 2024 को धारा 103 (1) BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की भूमिका:
इस जांच और गिरफ्तारी में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, उपनिरीक्षक ओमसिंह साहू, सहायक उपनिरीक्षक एस.एल. कंवर और आरक्षक देवीप्रसाद साहू, फुलेन्द्र राजपूत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस घटना ने पारिवारिक विवादों और शराब के नशे से होने वाली समस्याओं को उजागर किया है और समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पुलिस की तत्परता और सही जांच से न्याय की उम्मीद बंधी है।