
1 अक्टूबर से वाहनों के लिए ‘नो पीयूसी-नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू हो गई है। अब पेट्रोल पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं डाला जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप पर पहले वाहन की नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी। इसके बाद नंबर के आधार पर आरटीओ के सर्वर से पीयूसी की वैधता जांची जाएगी। प्रमाणपत्र वैध मिलने पर ही वाहन में ईंधन दिया जाएगा।

दिल्ली-NCR में मौजूदा मोटर वाहन नियमों के तहत बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले वाहनों पर लागू होगी। अधिकारियों ने ईंधन स्टेशनों को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
