News By:Pulse24 News Desk
हुबली: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने सीएम सिद्धारमैया की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष पर सवाल उठाए।
विधायक एनएच कोनरेड्डी का बयान:
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक एनएच कोनरेड्डी ने कहा, “लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने का मौका मिलता है। हम इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धारमैया कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और अगला कदम तय करेंगे। कोनरेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि सीएम का इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है।
बीजेपी पर आरोप:
कोनरेड्डी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिद्धारमैया के खिलाफ एक साजिश रच रही है ताकि देश में कोई भी भाजपा विरोधी मुख्यमंत्री न बने। उन्होंने कहा, “यह बीजेपी का एजेंडा है कि किसी भी राज्य में कोई ताकतवर नेता नहीं होना चाहिए जो मोदी के खिलाफ बोलता हो।”
साजिश का खुलासा:
कोनरेड्डी ने कहा, “दिल्ली में भी बीजेपी के खिलाफ ऐसे ही हालात हैं। सीएम ने उन्हें काम नहीं करने दिया। अगर कोई नेता मोदी के खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ साजिश रचना बीजेपी का काम है।”
विधायक ने स्पष्ट किया कि सिद्धारमैया और उनकी सरकार सभी आरोपों का सामना करेंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। कोनरेड्डी ने कहा कि सीएम का इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है और उनका प्रशासन इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।
इस घटनाक्रम ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है, जहां कर्नाटक की सरकार और बीजेपी के बीच टकराव जारी है।