दिल्ली\’सीएम हों तो भी विशेष छूट नहीं मिलेगी\’, जानिए केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा,
दिल्ली हाई कोर्ट कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नही बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा की उसकी गिरफ्तारी गलत है। ED के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। ED का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ED ने कहा है की याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए है। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ED नही बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उसपर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार ही कहती रही है कि उसके नेता बेगुनाह हैं और उन्हें सियासी साजिश के तहत फंसाया गया है।
हाई कोर्ट ने आज अपना दबंगी अंदाज दिखते हुए यह स्पस्ट कर दिया की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ED के गिरफ्त ये बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कूट के फैसले से आम आदमी के सभी नेता नाखुश दिखाई दिए, कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना तय है।
कोर्ट के साथ साथ कई राजनैतिक पार्टियों ने भी ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं। ASG राजू ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है।