News By:Pulse24 News Desk
छत्तीसगढ़ में 15 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इस परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
परीक्षा की व्यवस्था:
जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए कुल 54 केंद्र निर्धारित किए हैं, जहां पर लगभग 18,152 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 1,650 वीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक वीक्षक पर 12 परीक्षार्थियों की निगरानी रखने की जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल उनके पहचान पत्र की मूल प्रति के आधार पर ही दिया जाएगा।
परीक्षा 15 सितंबर को अपरान्ह 12 बजे से 02:15 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा के संबंध में निर्देश और प्रशिक्षण:
कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने व्यापम के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों, केंद्राध्यक्षों और वीक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण को संयुक्त कलेक्टर श्री मनोज कुमार बंजारे ने नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर के रूप में संचालित किया। प्रशिक्षण में पर्यवेक्षकों और वीक्षकों को परीक्षा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी गई। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित किया गया है।
फ्लाइंग स्क्वाड और सुरक्षा प्रबंध:
परीक्षा के पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10 परीक्षा केंद्रों पर 1 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किया जाएगा और जिले में कुल 5 फ्लाइंग स्क्वाड तहसीलदारों के नेतृत्व में गठित किए गए हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षा में अनुचित सामग्री के उपयोग पर निगरानी रखेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर उचित कार्रवाई करेंगे।
परीक्षा से संबंधित जानकारी और संपर्क:
परीक्षार्थियों और संबंधित व्यक्तियों को परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
- 9098542007
- 8109798096
- 9826839141
- 8319483722
विधिक प्रावधान:
प्रदेश में 17 मार्च 2019 से लागू छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 के तहत, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिनियम की धारा-3 के तहत, अनुचित साधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा-4 के तहत परीक्षा की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा-7 के अनुसार, प्रबंध तंत्र किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों के उपयोग में सहयोग नहीं करेगा। किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
जिला प्रशासन और व्यापम की टीम इस परीक्षा को पूरी तरह से सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी परीक्षार्थियों को एक समान अवसर मिल सके और परीक्षा का परिणाम पारदर्शी तरीके से घोषित किया जा सके।