जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुलिस राजपत्रित सेवा के लिए नए भर्ती नियम पेश किए

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुलिस राजपत्रित सेवा के लिए नए भर्ती नियम पेश किए

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जम्मू , जम्मू कश्मीर – जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा के लिए नए भर्ती दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो पुलिस अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हैं। यह अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई थी और इसे सरकारी अधिसूचना (एसओ 500) के माध्यम से लागू किया गया है।

नए नियमों केअनुसार , भर्ती सीधी नियुक्तियों और पदोन्नति दोनों तरीकों से की जाएगी। इसकी कमान जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा संभाली जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा देखी जाएगी।

ये दिशानिर्देश विभिन्न संवर्गों पर लागू होते हैं, जैसे कि सामान्य, दूरसंचार, मंत्रिस्तरीय, आशुलिपि, फोटोग्राफी, पुलिस परिवहन कार्यशाला और हथियार/गोला-बारूद।भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो चयन समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इस अधिसूचना के लागू होने से विभिन्न संवर्गों में भर्ती प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे पुलिस सेवा में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम राज्य के पुलिस बल में गुणवत्ता बढ़ाने और विभिन्न पदों पर योग्य और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

नए नियम 2002 के जम्मू और कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियमों की जगह लेते हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस बल के लिए अधिक संरचित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बनाना है।

ये नए दिशा-निर्देश जम्मू-कश्मीर पुलिस में सुधार के प्रयासों का हिस्सा हैं, जो प्रदेश में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
अब अधिसूचना लागू होने से, सुधारों से विभिन्न संवर्गों में भर्ती प्रणाली मजबूत होने की उम्मीद है


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