Top News :गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट के खिलाफ याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दीं
Top News :गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट के खिलाफ याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दीं. लैंड ग्रैबिंग एक्ट को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी. हाई कोर्ट ने लैंड ग्रेबिंग एक्ट को हरी झंडी दे दी है. हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया. साथ ही कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून की कुछ धाराओं को असंवैधानिक होने का आरोप लगाया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि नागरिकों के नागरिक अधिकार और अधिकार छीन लिये गये हैं. साथ ही याचिका में सिविल कोर्ट की शक्तियां कम करने का भी आरोप लगाया गया था.
तब कोर्ट ने आवेदन में उल्लिखित सभी बातों का अवलोकन किया और कहा कि जमीन कब्जाने की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कानून बनाया गया है. साथ ही जमीन हड़पने का कानून अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया है. फिर कानून अधिकार नहीं छीन रहा है. विधानमंडल द्वारा लिए गए निर्णय और बनाए गए कानून में न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
इसके अलावा, जिन लोगों के खिलाफ भूमि कब्जा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ शिकायतों को रद्द करने के अधिकार पर पीठ का निर्णय उस अदालत में निहित है। साथ ही हाई कोर्ट ने लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत एफआईआर पर 4 साल से ज्यादा समय तक रोक लगा दी. उस समय इस रोक को बढ़ाने की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.