निर्वाचन नियमावली के पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी

निर्वाचन नियमावली के पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी

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उत्तरकाशी , उत्तराखंड – जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की है। इस पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जायेंगे। 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अर्ह व्यक्तियों के नाम दर्ज किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के निर्देशानुसार जारी उक्त अधिसूचना में तय संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु संगणकों द्वारा आगामी 20 अक्टूबर से 25 नवंबर तक घर-घर जाकर गणना व सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। आगामी 26 से 29 नवंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करने के बाद 30 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा की जाएंगी। 01 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इंट्री एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करने के बाद 29-39 दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केंद्रवार तैनात कर्मचारियों को जनसामान्य के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और 31 दिसंबर 2024 को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा।

आगामी 01 जनवरी से 07 जनवरी 2025 तक निर्वाचक नामावली के आलेख्य पर दावा एवं आपत्तियां प्राप्त कर 08 से 10 जनवरी 2025 तक प्राप्त दावों की जांच व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 11 जनवरी एवं 12 जनवरी को पूरक पाण्डुलिपियां तैयार कर इन्हें 13 जनवरी को पंचास्थानी चुनवालय को उपलब्ध कराया जाएगा। 14 व 15 जनवरी 2025 को पूरक सूचियों की डाटा इंट्री व फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करने व मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य संपन्न कराने के बाद तैयार निर्वाचक नामावली को 16 जनवरी 2025 को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराया जाएगा। तय कार्यक्रमानुसार आगामी 17 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।


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